Pakistan के राष्ट्रपति Asif Ali Zardari ने 11 अक्टूबर 2026 को Khyber Pakhtunkhwa प्रांत में आपातकाल और Governor’s Rule लागू कर दिया। यह निर्णय प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif की सलाह पर Pakistan के संविधान के Article 232 और Article 234 के तहत लिया गया।
Khyber Pakhtunkhwa में Governor’s Rule: मुख्य तथ्य
- राष्ट्रपति ने संघीय मंत्रिमंडल (federal cabinet) की सिफ़ारिश और प्रधानमंत्री की औपचारिक सलाह पर proclamation पर हस्ताक्षर किए।
- संघीय सरकार ने प्रांत की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद-रोधी प्रयासों में प्रांतीय सरकार की कमी को आधार बताया। यह संघीय सरकार का पक्ष है।
- Article 232 आपातकाल की घोषणा से जुड़ा है। Article 234 तब लागू होता है जब किसी प्रांत का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता।
- कानून मंत्री Azam Nazeer Tarar के अनुसार मुख्यमंत्री और प्रांतीय मंत्रिमंडल की शक्तियाँ Governor को सौंप दी गई हैं। Governor Faisal Karim Kundi एक 11 सदस्यीय Advisory Council की सहायता से प्रशासन चलाएँगे।
- Article 234 के तहत प्रांतीय विधानसभा की शक्तियाँ संसद (Parliament) को मिल जाती हैं।
- संविधान के अनुसार Article 234 की proclamation संसद के सामने रखी जाती है। संसद की स्वीकृति के बिना यह दो महीने बाद समाप्त हो जाती है और कुल मिलाकर छह महीने से अधिक नहीं चल सकती।
- Article 245 के तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए Pakistan Army की तैनाती भी की गई है।
- परीक्षा की दृष्टि: पड़ोसी देशों की राजनीतिक और संवैधानिक घटनाएँ UPSC के अंतरराष्ट्रीय संबंध खंड में उपयोगी हैं। भारत में इसके समान प्रावधान Article 356 (राष्ट्रपति शासन) है।
- याद रखें: 11 अक्टूबर 2026 को Pakistan के Khyber Pakhtunkhwa प्रांत में संविधान के Article 232 और 234 के तहत आपातकाल और Governor’s Rule लागू किया गया।
स्रोत: Radio Pakistan और Geo News, 11 अक्टूबर 2026
