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Paytm Payments Bank: RBI ने Second Schedule से बाहर किया, 7 अक्टूबर 2026 की घोषणा

Reserve Bank of India (RBI) ने 7 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि Paytm Payments Bank Limited को Reserve Bank of India Act, 1934 की Second Schedule से बाहर कर दिया गया है। यह कदम बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद औपचारिक सूची से हटाने से जुड़ा है।

Paytm Payments Bank Second Schedule से बाहर: मुख्य तथ्य

  • अधिसूचना DoR.LIC.No.S3674/16.13.215/2026-27 दिनांक 31 जुलाई 2026 है। इसे भारत के राजपत्र (Part III – Section 4) में 7 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया।
  • Press Release संख्या 2026-2027/1273 है।
  • Second Schedule मान्यता प्राप्त अनुसूचित बैंकों (scheduled banks) की आधिकारिक सूची है। इसमें शामिल बैंक कुछ परिचालन विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं।
  • इससे पहले, अप्रैल 2026 में RBI ने PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया था। कारण: जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल तरीके से कामकाज।
  • Delhi High Court ने PPBL के परिसमापन (winding up) का आदेश दिया था।
  • पूर्व में मार्च 2022 से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक और जनवरी-फरवरी 2024 में जमा/टॉप-अप जैसी व्यावसायिक पाबंदियाँ भी लगाई गई थीं।
  • PPBL, Paytm (One97 Communications) से जुड़ा payments bank था।
  • परीक्षा की दृष्टि: RBI Act की Second Schedule, scheduled bank की परिभाषा और payments bank विनियमन बैंकिंग, RBI Grade B, IBPS और UPSC में पूछे जाते हैं।
  • याद रखें: RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को Paytm Payments Bank Limited को RBI Act, 1934 की Second Schedule से बाहर करने की घोषणा की। अधिसूचना 31 जुलाई 2026 की है और राजपत्र प्रकाशन 7 सितंबर 2026 का है।

स्रोत: RBI Press Release (prid 63751) और The Hindu, 7-8 अक्टूबर 2026