National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) ने Autonomous Boards and Central Assessment Committee Regulations, 2026 अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य allied और healthcare शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और मानकीकरण बढ़ाना है।
NCAHP Regulations, 2026: मुख्य तथ्य
- ये नियम National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 के तहत बनाए गए हैं।
- Autonomous Boards राज्य Allied and Healthcare Councils के अधीन काम करेंगे।
- हर Autonomous Board में एक President सहित 10 से 20 सदस्य होंगे। सदस्यों को संपत्ति, देनदारियों और हितों के टकराव की घोषणा करनी होगी।
- Undergraduate और Postgraduate Boards मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के मानक और competency-based ढाँचे लागू कराएँगे।
- Assessment and Rating Board संस्थानों का निरीक्षण और रेटिंग करेगा। रेटिंग की जानकारी State Council की website पर सार्वजनिक होगी।
- Ethics and Registration Board पेशेवरों के दस्तावेज़ों का सत्यापन कर पंजीकरण की सिफ़ारिश करेगा। यह शिकायतों की जाँच भी करेगा।
- निरीक्षण तीन सदस्यीय टीमें करेंगी। वे Institution Verification Report जमा करेंगी।
- परीक्षा की दृष्टि: स्वास्थ्य क्षेत्र के नियामक निकाय, उनके अधिनियम और वर्ष UPSC और राज्य PCS परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
- याद रखें: NCAHP का गठन NCAHP Act, 2021 के तहत हुआ है। नए नियमों में Autonomous Boards के 10 से 20 सदस्य होंगे।
स्रोत: PIB (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), 6 अक्टूबर 2026
